Uttrakhand Women 30% Reservation News:उत्तराखंड राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 %का आरक्षण का लाभ मिलता था।जिस पर High Court ने रोक लगा दी थी।अब इस आदेश को सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है।साथ ही अध्यादेश लाने की तैयारी भी कर रही है। साथ ही कार्मिक विभाग अलग अलग विकल्पों पर भी विचार कर रहा है । महिला आरक्षण का मसला एक बड़ी आबादी से जुड़ा होने के कारण सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है ।
Uttarakhand High Court stays State government order providing 30% reservation in State services to women having domicile of the State.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 24, 2022
महिला अधिकारिता एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा की सरकार इस मामले में क़ानूनी राय लेने के बाद सभी विकल्पों पर विचार कर रही हैं । जरुरत पड़ने पर सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकती है । सूत्रों के अनुसार इस मामले में कार्मिक विभाग पहले ही महाधिवक्ता से बात कर चुका है ।
Uttrakhand Women 30 percent Reservation: आरक्षण पर रोक का सबसे बड़ा असर
भर्ती में आरक्षण के रोक का असर भर्ती प्रक्रिया पर पड़ रहा है । वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों से मांग प्रक्रिया आयोग के पास पहुंच गई है । इन मांग प्रक्रिया वाले पदों में महिला आरक्षण के आधार पर रोस्टर तैयार किया गया था । अब अगर महिला आरक्षण ख़तम हो गया तो इसका सीधा प्रभाव आयोग के पास पहुंचे अधियाचनों पर पड़ेगा । इसलिए आयोग को इन सभी मांगों के लिए नए सिरे से आरक्षण तय कर ने के लिए सम्बंधित विभाग को वापस भेजना पड़ेगा ।
सरकारी सेवाओं में महिला आरक्षण पर रोक :
कांग्रेस ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश का कारण सरकारी अस्तर पर कमजोर पैरवी का हवाला दिया है । वही आम आदमी पार्टी ने महिला आरक्षण पर प्रतिबन्ध के लिए वर्तमान भाजपा सरकार की कमजोर पैरवी को जिम्मेदार ठहराया ।
Uttrakhand High Court ने लगाई महिलाओं के सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण पर रोक से रिलेटेड आप की राय या सुझाव आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक(Team Loktantranow) पंहुचा सकते हैं।